RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

80649026

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जूनागढ़ कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जूनागढ़ (गुजरात) पर दंड लगाया

17 जून 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जूनागढ़ कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
जूनागढ़ (गुजरात) पर दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन  अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित  धारा 47ए (1)(बी) के उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दि जूनागढ़ कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जूनागढ़ (गुजरात) पर अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) / धन शोधन निवारण उपायों (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण के विरोध/धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंकों की बाध्यता पर रिज़र्व बैंक के निदेशों / दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर 5.00 लाख (रुपए पांच लाख मात्र) का अर्थ दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक की वित्तीय स्थिति के लिए 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार किए गए निरीक्षण के निष्कर्ष के आधार पर इसे कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था और कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, सहकारी बैंक विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई के समक्ष व्यक्तिश: उपस्थित भी हुए। मामले के तथ्यों और इस संबंध में बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन साबित हो गए हैं तथा अर्थ दण्ड लगाना आवश्यक है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2014-2015/2679

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?