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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कर्जन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, कर्जन, जिला वडोदरा (गुजरात) पर दंड लगाया

6 सितंबर 2013

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कर्जन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड,
कर्जन, जिला वडोदरा (गुजरात) पर दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए (1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दि कर्जन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, कर्जन, जिला वडोदरा (गुजरात) पर ‘अपने ग्राहक को जानें’ (केवाईसी) मानदंडों से संबंधित रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण 1.00 रु. (एक लाख रुपए मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2012 को वित्तीय स्थिति के संबंध में किए गए निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर बैंक को कारण बताओं नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित जवाब प्रस्तुत किया। मामले के तथ्यों और इस संबंध में बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उल्लंघन साबित हो गया है और दंड लगाना आवश्यक हो गया है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/520

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