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भारतीय रिज़र्व बैंक ने द मिदनापुर पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला पश्चिम मदिनापुर, पश्चिम बंगाल पर दंड लगाया

05 मई 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने द मिदनापुर पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
जिला पश्चिम मदिनापुर, पश्चिम बंगाल पर दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47क(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए द मिदनापुर पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला पश्चिम मिदनापुर, पश्चिम बंगाल, पिन-721101 पर अपने ग्राहक को जानें/धनाशोधन उपायों/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने/धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों की बाध्यताओं पर 1 जुलाई 2014 को जारी मास्टर परिपत्र में निहित अनुदेशों का उल्लंघन करने पर 1.5 लाख (एक लाख पचास हजार रुपए केवल) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसके जवाब में बैंक ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। मामले के तथ्यों और इस संबंध में बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन साबित हो गए हैं और दंड लगाना आवश्यक हो गया है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2582

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