भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि पिज पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पिज, जिला खेडा पर दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि पिज पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पिज, जिला खेडा पर दंड लगाया
11 जून 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि पिज पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि पिज पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पिज, जिला खेडा(गुजरात) पर अपने ग्राहक को जानें मानदंडों और खातों के जोखिम श्रेणीकरण और वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एमआईयू-इंडिया), नई दिल्ली को नकदी लेनदेन रिपोर्टों (सीटीआर) की सूचना नही देने पर ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था। मामलें के तथ्यों, बैंक के जवाब और इस संबंध में व्यक्तिगत सुनवाई के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन साबित हो गए हैं तथा अर्थ दण्ड लगाना आवश्यक है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2014-2015/2624 |