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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सुटेक्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरत (गुजरात) पर दंड लगाया

16 जून 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सुटेक्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरत (गुजरात) पर दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए (1)(बी) के उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दि सूटेक्‍स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरत (गुजरात) पर अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) और धन शोधन निवारण (एएमएल) पर रिज़र्व बैंक के निदेशों / दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर 2.00 लाख (रुपए दो लाख मात्र) का अर्थ दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक की वित्तीय स्थिति के लिए 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार किए गए निरीक्षण के निष्कर्ष के आधार पर इसे कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था और कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, सहकारी बैंक विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई के समक्ष व्यक्तिश: उपस्थित भी हुए। मामले के तथ्यों और इस संबंध में बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन साबित हो गए हैं तथा अर्थ दण्ड लगाना आवश्यक है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2014-2015/2666

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