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भारतीय रिज़र्व बैंक ने वनांचल ग्रामीण बैंक पर शाखा लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों के उल्लंघन करने पर दंड लगाया

10 अप्रैल 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वनांचल ग्रामीण बैंक पर
शाखा लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों के उल्लंघन करने पर दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47क के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए वनांचल ग्रामीण बैंक, दुमका, झारखंड पर शाखा लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर 50,000/- (पचास हजार रुपए मात्र) का दंड लगाया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया। मामले के तथ्य, बैंक के जवाब और इस मामले में व्यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया और दंड लगाना आवश्यक हो गया।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/2144

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