भारतीय रिज़र्व बैंक ने वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद पर दण्ड लगाया
16 अप्रैल 2013
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद पर दण्ड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद पर ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक पर यह दण्ड गैर-जमानती अग्रिमों पर अधिकतम सीमा, ऐसी फर्मों को ऋण और अग्रिम स्वीकृत करने जिनमें निदेशक और उनके संबंधी इच्छुक हैं, पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने तथा आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदण्डों का पालन नहीं करने के कारण लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले तथ्यों तथा बैंक इस मामले में बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उल्लंघन प्रमाणित हो गए हैं और ₹ 5.00 लाख का दण्ड लगाया गया है।
अजीत प्रसाद सहायक महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/1733
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