भारतीय रिज़र्व बैंक बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं के लिए आहरण सीमाएं बढ़ायीं - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं के लिए आहरण सीमाएं बढ़ायीं
भारतीय रिज़र्व बैंक बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं के लिए आहरण सीमाएं बढ़ायीं
13 अक्तूबर 2001
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड पर अपने निदेश में आंशिक आशोधन किया। आंशिक आशोधन के अनुसार अब जमाकर्ताओं को बचत बैंक खाते अथवा चालू खाते अथवा किसी अन्य जमा खाते में से 2500 रुपये आहरित करने की अनुमति है। जिन जमाकर्ताओं ने इससे पहले के निदेश के अंतर्गत 1000 रुपये पहले ही आहरित कर लिये हैं उन्हें अब 1500 रुपये अतिरिक्त आहरित करने की अनुमति है।
आपको याद होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 सितंबर 2001 को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत एक निदेश जारी करके बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड पर अन्य बातों के साथ साथ उस दिन कारोबार की समाप्ति पर जमाकर्ताओं को 1000 रुपये से अधिक के भुगतान करने पर रोक लगायी थी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कल यह स्पष्ट किया था कि बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड पर इसने निदेश जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के प्रयोजन के लिए जारी किया था। बैंक ने आगे यह भी कहा कि निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम से उपलब्ध बीमे के अंतर्गत जमाकर्ता को बैंक में उसकी जमाराशि पर बीमा कवर उसकी समान हैसियत और अधिकार के अंतर्गत, एक लाख रुपये तक उपलब्ध रहेगा।
अल्पना किल्लावाला
महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2001-2002/464