भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वदत्त भुगतान लिखतों के लिए दिशानिर्देशों के दृष्टिकोण पेपर पर अभिमत आमंत्रित किए - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वदत्त भुगतान लिखतों के लिए दिशानिर्देशों के दृष्टिकोण पेपर पर अभिमत आमंत्रित किए
7 नवंबर 2008
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वदत्त भुगतान लिखतों के लिए
दिशानिर्देशों के दृष्टिकोण पेपर पर अभिमत आमंत्रित किए
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर पूर्वदत्त भुगतान लिखतों के लिए दिशानिर्देशों के
दृष्टिकोण पेपर पर अभिमत आमंत्रित किए हैं।
पूर्वदत्त भुगतान लिखत भारत में एक भुगतान के माध्यम के रूप में प्रचलित हो रहे हैं। ये लिखत भी भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। इस उत्पाद के सही विकास और परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने इस उत्पाद से संबंधित विभिन्न विषयों को शामिल करते हुए सक्रिय रूप से दृष्टिकोण पेपर तैयार किया है।
कृपया अपने अभिमत को इ-मेल करें अथवा 022-22691557 को फैक्स करें अथवा मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 14वीं मंज़िल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई-400001 को अंतिम तारीख 30 नवंबर 2008 तक प्रेषित करे।
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 , 12 अगस्त 2008 को लागू हुआ था। इसके बाद, भुगतान और निपटान प्रणालियों को परिचालित करनेवाली सभी संस्थाएं (अधिनियम के अंतर्गत विशेष रूप से छूट प्राप्त संस्थाओं को छोड़कर) रिज़र्व बैंक के नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। तदनुसार, सभी मौजूदा संस्थाएं तथा भुगतान और निपटान प्रणालियाँ स्थापित करने के लिए प्रस्तावित संस्थाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राधिकारण प्राप्त करना आवश्यक है। ये प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है।
अल्पना किल्लावाला
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/649