आरबीआई ने “भारतीय रिज़र्व बैंक (संबंधित पक्षों को उधार) निदेश, 2025” के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित की
दिनांक 8 दिसंबर 2023 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज विभिन्न विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा संबंधित पक्षों को उधार देने संबंधी निम्नलिखित विनियामक ढांचा के मसौदे जारी किए हैं, जिन पर जन सामान्य से टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं:
क) पैमाना- आधारित तथ्यात्मक आरंभिक सीमा का शुभारंभ, जिससे अधिक किसी विनियमित संस्था के संबंधित पक्षों को उधार देने के लिए बोर्ड या उसकी समिति के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। निदेशों के मसौदे पर जन सामान्य / हितधारकों से 31 अक्तूबर 2025 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित हैं। टिप्पणियाँ/ प्रतिक्रिया, रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध 'कनेक्ट2रेगुलेट' खंड के अंतर्गत दिए गए लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं। वैकल्पिक रूप से, टिप्पणियाँ, मुख्य महाप्रबंधक, ऋण जोखिम समूह, विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, 12वीं/13वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 को या ईमेल पर भेजी जा सकती हैं।
(ब्रिज राज) प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1249 |
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