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भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों में निष्क्रिय खाते/ अदावी जमाराशियाँ - संशोधित अनुदेश (संशोधन) 2025 संबंधी परिपत्र के मसौदे पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की

कृपया दिनांक 1 जनवरी 2024 के बैंकों में निष्क्रिय खाते/अदावी जमाराशियाँ - संशोधित अनुदेश संबंधी परिपत्र के पैराग्राफ 6.1 में उल्लिखित अनुदेशों का संदर्भ ग्रहण करें। रिज़र्व बैंक ने आज बैंकों में निष्क्रिय खाते/ अदावी जमाराशियाँ - संशोधित अनुदेश (संशोधन) 2025 संबंधी परिपत्र का मसौदे जारी किया है जो उपर्युक्त अनुदेशों को संशोधित करता है।

परिपत्र के मसौदे पर जन सामान्य/ हितधारकों से 6 जून 2025 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं। टिप्पणियाँ/ प्रतिक्रिया रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध ‘कनेक्ट 2 रेगुलेट’ खंड के अंतर्गत लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं या वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित पते या ईमेल पर भेजी जा सकती है।

मुख्य महाप्रबंधक
कारोबार आचरण समूह
विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक, 12/13वीं मंजिल
शहीद भगत सिंह मार्ग
फोर्ट मुंबई - 400 001
या
ईमेल द्वारा

(पुनीत पंचोली) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/403

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