आरबीआई ने अग्रणी बैंक योजना (एलबीएस) संबंधी परिपत्र के मसौदे पर जन सामान्य से टिप्पणियाँ आमंत्रित की
रिज़र्व बैंक ने 6 फरवरी 2026 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के एक भाग के रूप में यह घोषणा की थी कि परिचालनगत पहलुओं को सुव्यवस्थित करने के लिए अग्रणी बैंक योजना संबंधी संशोधित दिशानिर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे। तदनुसार, अग्रणी बैंक योजना के संशोधित दिशानिर्देशों संबंधी परिपत्र का मसौदा जन सामान्य से टिप्पणियों के लिए आज जारी किया गया है। संशोधित दिशानिर्देशों का लक्ष्य, योजना के उद्देश्यों; योजना के अंतर्गत विभिन्न मंचों की संरचना, सदस्यता और कार्यसूची, प्रमुख पदाधिकारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का स्पष्ट सीमांकन और अन्य बातों के अलावा, राज्य स्तरीय बैंकर समिति और अग्रणी जिला प्रबंधक कार्यालयों को सुदृढ़ करने संबंधी प्रावधानों को बेहतर बनाना है। मसौदा परिपत्र पर टिप्पणियाँ/प्रतिक्रिया ईमेल के माध्यम से <जेनेरिक ईमेल आईडी lbsfiddco@rbi.org.in (हाइपर लिंक सहित) > पर 'अग्रणी बैंक योजना संबंधी मसौदा परिपत्र पर प्रतिक्रिया' विषय के साथ प्रस्तुत की जा सकती है। टिप्पणी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 6 मार्च 2026 है। (ब्रिज राज) प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/2105 |
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