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भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऋण संबंधी जानकारी की रिपोर्टिंग निदेश, 2025 को संशोधित करने के लिए संशोधन निदेश जारी किए

वर्तमान दिशानिर्देशों में साख संस्थानों(सीआई) द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को पाक्षिक या कम अंतराल पर ऋण संबंधी जानकारी प्रस्तुत करना निर्धारित किया गया है। ऋण हामीदारी प्रक्रियाओं में साख सूचना रिपोर्ट (सीआइआर) पर सीआई की बढ़ती निर्भरता को देखते हुए, यह अनिवार्य है कि सीआईसी द्वारा प्रदान किए गए सीआईआर में हाल की जानकारी प्रदर्शित हो। समीक्षा के बाद, यह प्रस्ताव दिया गया था कि वर्तमान अनुदेशों तथा सीआई द्वारा सीआईसी  को ऋण संबंधी जानकारी के साप्ताहिक वृद्धिशील प्रस्तुतीकरण में परिवर्तन के साथ-साथ त्वरित डेटा प्रस्तुत करने और त्रुटि सुधार की सुविधा प्रदान करने के उपायों में संशोधन किया जाए। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 सितंबर 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण संबंधी जानकारी की रिपोर्टिंग) (पहला संशोधन) निदेश, 2025 का मसौदा जारी किया था, जिस पर सार्वजनिक टिप्पणियां / प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की गई थी।

2. उपर्युक्त निदेश के मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं की जांच की गई है और इसे अंतिम रूप देते समय उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। निदेश के मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं से संबंधित विवरण अनुबंध में दिया गया है।

3. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज ऋण संबंधी जानकारी की रिपोर्टिंग प्रक्रिया से संबंधित वर्तमान अनुदेशों को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित दस संशोधन निदेश जारी किए हैं:

1) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - ऋण संबंधी जानकारी की रिपोर्टिंग) संशोधन निदेश, 2025

2) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - ऋण संबंधी जानकारी की रिपोर्टिंग) संशोधन निदेश, 2025

3) भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - ऋण संबंधी जानकारी की रिपोर्टिंग) संशोधन निदेश, 2025

4) भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - ऋण संबंधी जानकारी की रिपोर्टिंग) संशोधन निदेश, 2025

5) भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - ऋण संबंधी जानकारी की रिपोर्टिंग) संशोधन निदेश, 2025

6) भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - ऋण संबंधी जानकारी की रिपोर्टिंग) संशोधन निदेश, 2025  

7) भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं - ऋण संबंधी जानकारी की रिपोर्टिंग) संशोधन निदेश, 2025

8) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां- ऋण संबंधी जानकारी की रिपोर्टिंग) संशोधन निदेश, 2025

9) भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां - ऋण संबंधी जानकारी की रिपोर्टिंग) निदेश, 2025  

10) भारतीय रिज़र्व बैंक (साख सूचना कंपनियां) संशोधन निदेश, 2025

इन संशोधन निदेशों का उद्देश्य सीआई द्वारा सीआईसी को ऋण संबंधी जानकारी की निरंतर, सटीक और समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है, जिससे ऋण हामीदारी और निगरानी में प्रयोग किए जाने वाले सीआईआर की गुणवत्ता और आवृत्ति में सुधार हो सके।

 

 

(ब्रिज राज)     
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1626

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