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आरबीआई ने भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना) निदेश, 2025 के लिए संशोधन निदेश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों और अन्य हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए 4 अक्तूबर 2024 को ‘कारोबार के स्वरूप और निवेश के लिए विवेकपूर्ण विनियमन' संबंधी परिपत्र का मसौदा जारी किया था। इस परिपत्र के मसौदे का उद्देश्य अन्य जोखिम वाले गैर-मूल कारोबारों से बैंकों के मुख्य कारोबार की रिंगफेंसिंग संबंधी विनियमों की समीक्षा करना और साथ ही समान स्तर उपलब्ध कराना था।

2.मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच की गई है और उसे अंतिम निदेशों में यथोचित रूप से शामिल किया गया है। परिपत्र के मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया संबंधी विवरण अनुबंध में दिया गया है।

3. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज विभिन्न विनियमित संस्थाओं द्वारा वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने संबंधी वर्तमान अनुदेशों को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित पांच संशोधन निदेश जारी किए हैं।

(1) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक- वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना) संशोधन निदेश, 2025

(2) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक- वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना) संशोधन निदेश, 2025

(3) भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक- वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना) संशोधन निदेश, 2025

(4) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां- वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना) संशोधन निदेश, 2025

(5) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-परिचालन वित्तीय धारण कंपनी) संशोधन निदेश, 2025

(ब्रिज राज)     
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1640

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