RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

138898492

आरबीआई ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को उधार देने संबंधी संशोधन निदेश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम(एमएसएमई) क्षेत्र को उधार (संशोधन) निदेश, 2026 जारी किए। उक्त संशोधन निदेश, मास्टर निदेश-  सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को उधार (23 जुलाई 2025 तक अद्यतित) के कतिपय प्रावधानों में संशोधन करते हैं ।

2. उक्त संशोधन (i) सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) के लिए मौजूदा संपार्श्विक- रहित  ऋण सीमा को ₹20 लाख तक बढ़ाने और (ii) पृथक रूप से अधिसूचित कतिपय विनियामकीय परिवर्तनों के साथ संरेखण के लिए जारी किए गए हैं। इनका उद्देश्य, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए अंतिम छोर तक ऋण आपूर्ति को सुदृढ़ करना है जिनके पास संपार्श्विक के रूप में देने के लिए  सीमित आस्तियां हैं।

3. संशोधित निदेश 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे।

(ब्रिज राज)     
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/2074

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

हमारा ऐप इंस्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करें

RbiWasItHelpfulUtility

पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:

क्या यह पेज उपयोगी था?