भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान एग्रीगेटर-सीमापार के विनियमन पर परिपत्र जारी किया (पीए - सीमापार) - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान एग्रीगेटर-सीमापार के विनियमन पर परिपत्र जारी किया (पीए - सीमापार)
31 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान एग्रीगेटर-सीमापार के विनियमन पर परिपत्र जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा दिनांक 7 अप्रैल 2022 को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत ऑनलाइन निर्यात-आयात सुगमकर्ताओं (ओईआईएफ) द्वारा छोटे मूल्य वाले निर्यात और आयात संबंधी भुगतानों के सुगम प्रसंस्करण और निपटान पर एक मसौदा परिपत्र टिप्पणियों हेतु जारी किया गया था। चूंकि ओईआईएफ/ ऑनलाइन भुगतान गेटवे सेवा प्रदाताओं (ओपीजीएसपी) की गतिविधियां भुगतान के साथ अधिक संरेखित हैं, अतएव दिनांक 7 अप्रैल 2022 के मसौदा परिपत्र पर प्राप्त फीडबैक और भुगतान प्रणालियों के परिप्रेक्ष्य से दिशानिर्देशों के मसौदे को फिर से तैयार किया गया है। अतः, भुगतान एग्रीगेटर्स - सीमापार (पीए-सीबी) के रूप में ऑनलाइन सीमापार निर्यात/ आयात लेनदेन संबंधी भुगतान और निपटान की सुविधा प्रदान करने वाली संस्थाओं को संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत विनियमित करने का प्रस्ताव है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर पीए-सीबी के विनियमन संबंधी परिपत्र रखा है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1212 |