रिजर्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससीज) में रुपया डेरिवेटिव (विदेशी मुद्रा में निपटान के साथ) में कारोबार करने के लिए की अनुमति संबंधी निर्देश जारी किए - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिजर्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससीज) में रुपया डेरिवेटिव (विदेशी मुद्रा में निपटान के साथ) में कारोबार करने के लिए की अनुमति संबंधी निर्देश जारी किए
20 जनवरी 2020 रिजर्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससीज) में रुपया डेरिवेटिव (विदेशी मुद्रा में निपटान आज, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के खंड 45 डब्ल्यू के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससीज) में रुपया डेरिवेटिव (विदेशी मुद्रा में निपटान के साथ) में कारोबार करने के लिए अनुमति संबंधी निर्देश जारी किए। 04 अक्टूबर, 2019 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों के विवरण के पैरा 2 में इस आशय की घोषणा की गई थी। इन निर्देशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
(योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1750 |