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भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय कंपनियों और एकल ब्राण्‍ड खुदरा कारोबार में अर्हक विदेशी निवेशक (क्‍यूएफआइ) निवेश के लिए दिशानिर्देश जारी किया

13 जनवरी 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय कंपनियों और एकल ब्राण्‍ड खुदरा कारोबार में
अर्हक विदेशी निवेशक (क्‍यूएफआइ) निवेश के लिए दिशानिर्देश जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय कंपनियों में अर्हक विदेशी निवेशक (क्‍यूएफआइ) निवेश की सहायता के लिए विस्‍तृत दिशानिर्देश जारी किया। ये दिशानिर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत जारी किए गए हैं।

यह निर्णय लिया गया कि अर्हक विदेशी निवेशकों (क्‍यूफआइ) अर्थात् सेबी में पंजीकृत विदेशी सांस्थिक निवेशकों (एफआइआइ) और विदेशी उद्यम पूँजी निवेशकों (एफवीसीआइ) को छोड़कर अनिवासी निवेशकों को भारतीय शेयर बाज़ारों में अनिवासी निवेश आधार को व्‍यापक बनाने के साथ-साथ भारत में अनिवासी संविभाग निवेशकों के ढॉंचे के विस्‍तार के लिए भारतीय कंपनियों के ईक्विटी शेयरों में निवेश की अनुमति दी जाए।

इसने निर्धारित शर्तों के अधीन सरकारी मार्ग के अंतर्गत एकल ब्राण्‍ड उत्‍पाद कारोबार में 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्‍यक्ष निवेश (एफडीआइ) की अनुमति देने वाले निर्देश भी जारी किए हैं। यह सरकार द्वारा विदेशी प्रत्‍यक्ष निवेश नीति तथा एकल ब्राण्‍ड खुदरा कारोबार में 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्‍यक्ष निवेश की अनुमति देने (औद्योगिक नीति और प्रोत्‍साहन विभाग, वाणिज्‍य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 10 जनवरी 2012 को जारी प्रेस नोट सं.1 (2012 श्रृंखला) के आलेक में किया गया है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/1134

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