भारतीय रिज़र्व बैंक ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) टचपॉइंट संचालकों की समुचित जांच के संबंध में निदेश जारी किए - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) टचपॉइंट संचालकों की समुचित जांच के संबंध में निदेश जारी किए
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक [आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) – एईपीएस टचपॉइंट संचालकों की समुचित जांच] निदेश, 2025 जारी किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 जुलाई 2024 को हितधारकों की टिप्पणियों के लिए बैंक की वेबसाइट पर एईपीएस की समुचित जांच संबंधी निदेशों का मसौदा जारी किया था। निदेशों के मसौदा में एईपीएस टचपॉइंट संचालकों (एटीओ) के बारे में जानकारी दी गई और इसका उद्देश्य अधिग्रहण करने वाले बैंकों द्वारा एटीओ को शामिल करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना था। मसौदा पर प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच की गई है और उसे निदेशों को अंतिम रूप देते समय उचित रूप से शामिल किया गया है। निदेशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:
ये निदेश 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। (पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/619 |