रिज़र्व बैंक ने डिजिटल भुगतान लेनदेन के लिए अधिप्रमाणन तंत्र पर रूपरेखा संबंधी निदेश जारी किए
भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल भुगतान लेनदेन के लिए अधिप्रमाणन तंत्र) निदेश, 2025 जारी किए। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 जुलाई 2024 को डिजिटल भुगतान लेनदेन के लिए वैकल्पिक अधिप्रमाणन तंत्र संबंधी निदेशों का मसौदा और 7 फरवरी 2025 को सीमापारीय कार्ड नॉट प्रेजेंट (सीएनपी) लेनदेन के लिए अधिप्रमाणन के अतिरिक्त कारक(एएफ़ए) की शुरुआत संबंधी निदेशों का मसौदा, हितधारकों की टिप्पणियों के लिए जारी किए थे। जनता से प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच की गई और उसे अंतिम निदेशों में उचित रूप से शामिल किया गया है। ये निदेश, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित पर केंद्रित हैं:
जब तक कि किसी विशेष निदेश द्वारा अन्यथा न कहा जाए, इन निदेशों का अनुपालन 1 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा। (पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1165 |
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