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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि चौंडेश्‍वरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी,कोल्‍हापुर, महाराष्‍ट्र पर निदेश जारी किए

3 सितंबर 2014

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि चौंडेश्‍वरी सहकारी बैंक लिमिटेड,
इचलकरंजी,कोल्‍हापुर, महाराष्‍ट्र पर निदेश जारी किए

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि चौंडेश्‍वरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्‍हापुर, महाराष्‍ट्र पर कतिपय निदेश जारी किए।

निदेश, जिनकी प्रति हित रखनेवाले जन सदस्यों के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है , के अनुसार बैंक 30 अगस्‍त, 2014 को कारोबार की समाप्ति से भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन लिए बिना,

  1. कोई भी ऋण और अग्रिम मंजूर नहीं करेगा या उसका नवीकरण नहीं करेगा।

  2. कोई निवेश नहीं करेगा, निधियाँ उधार लेने और नई जमाराशियाँ स्वीकार करने सहित अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा,

  3. कोई भुगतान नहीं करेगा और न ही भुगतान करने के लिए सहमत होगा भले ही, भुगतान उसकी देनदारियों और दायित्वों की चुकौती से या अन्यथा संबंधित क्यों न हो,

  4. कोई समझौता या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करेगा और 28 अगस्‍त 2014 को रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित से अन्‍य अपनी किसी भी संपत्ति या आस्ति को न तो बेचेगा, न अंतरित करेगा या अन्यथा रीति से उसका निपटान करेगा।

विशेषत: रिज़र्व बैंक निदेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते में या किसी भी अन्य जमा खाते में, उसे चाहे जिस किसी भी नाम से पुकारा जाए, कुल शेष में से प्रत्येक जमाकर्ता 1,000/- (एक हजार रुपये मात्र) से अधिक की राशि आहरित नहीं कर सकेंगे ।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निदेश जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि रिज़र्व बैंक ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/469

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