भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लि., गोवा पर निदेश जारी किए - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लि., गोवा पर निदेश जारी किए
27 जुलाई 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लि., गोवा भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया है कि बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, नंदादीप, मापुसा गोवा-403507 को कतिपय निदेश जारी किए जाते हैं कि 24 जुलाई 2015 को कारोबार की समाप्ति से उपर्युक्त बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित रूप में पूर्व अनुमति लिए बिना, भारतीय रिज़र्व बैंक के 24 जुलाई, 2015 के निदेशों में अधिसूचित सीमा और रीति को छोडकर, कोई भी ऋण और अग्रिम मंजूर नहीं करेगा या उसका नवीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, निधियाँ उधार लेने और नई जमाराशियाँ स्वीकार करने सहित अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, कोई भुगतान नहीं करेगा और न ही भुगतान करने के लिए सहमत होगा भले ही भुगतान उसकी देनदारियों और दायित्वों की चुकौती से या अन्यथा संबंधित क्यों न हो, कोई समझौता या उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या आस्ति को न तो बेचेगा, न अंतरित करेगा या अन्यथा रीति से उसका निपटान करेगा । अधिसूचित निदेश की प्रतिलिपि हित रखने वाले जनता के सदस्यों के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है। उपर्युक्त भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते में या किसी भी अन्य जमा खाते में, कुल शेष में से प्रत्येक जमाकर्ता को ₹ 1,000/- (रुपये एक हज़ार मात्र) से अनधिक राशि आहरित करने की अनुमति दी जाय। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निदेश जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि रिज़र्व बैंक ने बैंक का लाइसेन्स रद्द कर दिया है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/234 |