RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79993397

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गोकुल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद (तेलंगाना) पर निदेश जारी किए

12 अप्रैल 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गोकुल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद (तेलंगाना)
पर निदेश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित को देखते हुए गोकुल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद को कतिपय निदेश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि गोकुल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद 04 अप्रैल 2016 को कारोबार की समाप्ति से, भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित रूप में पूर्व अनुमति लिए बिना, नीचे बताई गई सीमा और रीति को छोड़कर, कोई भी ऋण और अग्रिम मंजूर नहीं करेगा या उसका नवीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, निधियां उधार लेने और नई जमाराशियां स्वीकार करने सहित अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, कोई भुगतान नहीं करेगा और न ही भुगतान करने के लिए सहमत होगा भले ही, भुगतान उसकी देनदारियों और दायित्वों की चुकौती से या अन्यथा से संबंधित क्यों न हो, कोई समझौता या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या आस्ति को न तो बेचेगा, न अंतरित करेगा या अन्यथा रीति से उसका निपटान करेगा :

  • प्रत्‍येक बचत बैंक या चालू खाते में या किसी भी अन्य किसी जमा खाते में, उसे चाहे जिस किसी भी नाम से पुकारा जाए, कुल शेष में से प्रत्येक जमाकर्ता को 1,000/- (एक हजार रुपए मात्र) से अधिक की राशि आहरित करने की अनुमति नहीं दी जाए, बशर्ते ऐसे जमाकर्ता, अर्थात एक उधारकर्ता के रूप में या फिर जमानतदार के रूप में हो, की बैंक के प्रति कोई देनदारियां हों तो उस राशि को पहले संबंधित उधार खाते/खातों में समायोजित किया जाए।

  • परिपक्‍वता पर मौजूदा मीयादी जमाराशि का नवीकरण उसी नाम और उसी क्षमता में किया जाए।

  • उपर्युक्‍त निदेश के अंतर्गत दी गई अनुमति के अनुसार ऐसा व्यय।

  • सरकारी/एसएलआर अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सकता है।

जब तक कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लिखित रूप में विशिष्ट रूप से अनुमोदित न किया जाए तब तक बैंक न तो कोई अन्य देयताएं अपने ऊपर लेगा और न ही उनका निपटान करेगा।

हित रखने वाले जन सदस्यों के अवलोकनार्थ विस्तृत निदेश बैंक परिसर में प्रदर्शित किए गए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निदेश जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि रिज़र्व बैंक ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक अपनी वित्‍तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। ये अनुदेश 04 अप्रैल 2016 को कारोबार समाप्ति के बाद से छह महीने की अवधि तक प्रभावी रहेंगे और ये समय-समय पर की जाने वाली समीक्षा के अधीन हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी : 2015-2016/2405

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?