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भारतीय रिज़र्व बैंक ने मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुम्बई, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए - जमाराशि भुगतान करने के संबंध में छूट

23 सितंबर 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने
मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुम्बई, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए
- जमाराशि भुगतान करने के संबंध में छूट

मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुम्बई, को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश के माध्‍यम से, 31 अगस्त 2016 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए गए। मौजूदा निदेशों के अनुसार जमाकर्ता को अपने बचत खाते या चालू खाते या अन्‍य कोई जमा खाते, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो; से 1,000/- तक की राशि के आहरण की अनुमति दी गई थी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 56 के पठित 35ए की उप-धारा (1) और (2) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुम्बई को 31 अगस्त 2016 को जारी किए गए निदेशों के परिच्छेद 1 के मद (i) में, दिनांक 07 सितंबर 2016 के निदेश से नीचे दिये हुए अनुसार संशोधन किया है:

“जमाकर्ता को प्रत्‍येक बचत खाता या चालू खाता या अन्‍य कोई जमा खाता (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो) के कुल शेष से 5,000 (रुपए पाच हज़ार मात्र) राशि आहरण करने की अनुमति दी जाए बशर्ते यदि कोई जमाकर्ता बैंक के प्रति उधारकर्ता या जमानतदार जिनमें बैंक जमा के आधार पर दिए गए ऋण भी शमिल है, की हैसियत से देयता रखता है, तो सबसे पहले उक्‍त राशि को तत्‍संबंधी उधारखातों में समायोजित किया जाना चाहिए।”

मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुम्बई को जारी किया किए गए संदर्भाधीन दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश के अन्‍य नियम व शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी और 31 अगस्त 2016 की कारोबार समाप्ति से छह माह तक वैध रहेंगी तथा समीक्षाधीन होंगी। दिनांक 07 सितंबर 2016 के संशोधित निदेश की प्रति को बैंक के परिसर में जनसाधारण के अवलोकनार्थ प्रदर्शित किया गया है।

उपर्युक्‍त संशोधन से यह तात्‍पर्य न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक उपर्युक्‍त बैंक की वित्‍तीय स्थिति में काफी हद तक हुए सुधार से संतुष्‍ट है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/743

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