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भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए

30 सितंबर 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने
श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया कि श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत 1 अप्रैल 2013 के निदेश के माध्यम से छह माह तक निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्‍त लगाए गए निदेश की वैधता को छह बार अर्थात, क्रमशः 23 सितंबर 2013; 27 मार्च 2014; 17 सितंबर 2014; 19 मार्च 2015; 15 सितंबर 2015 तथा 11 मार्च 2016 के हमारे निदेशों के तहत छह-छह माह के लिए बढ़ा दिया गया था। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक को 1 अप्रैल 2013 को जारी निदेश जिसकी वैधता 29 सितंबर 2016 तक बढ़ा दी गई थी, 26 सितंबर 2016 के संशोधित निदेश के तहत 30 सितंबर 2016 से 29 मार्च 2017 तक अगले छह माह की अवधि के लिए बैंक पर लागू रहेगा, जोकि समीक्षाधीन है। संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाले दिनांक 26 सितंबर 2016 के निर्देश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, श्री गणेश सहकारी बैंक लि. की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/814

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