RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

80758759

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनाईटेड इन्डिया को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, नगीना, बिजनौर, उत्तर प्रदेश पर निदेश जारी किए- निदेश की वापसी

14 अक्‍टूबर 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनाईटेड इन्डिया को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड,
नगीना, बिजनौर, उत्तर प्रदेश पर निदेश जारी किए- निदेश की वापसी

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35क के अंतर्गत यूनाईटेड इन्डिया को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, नगीना, बिजनौर, उत्तर प्रदेश पर दिनांक 08 जुलाई 2015 द्वारा निदेश लगाया गया था। उपर्युक्त निदेश को 30 मार्च 2016 के भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों द्वारा संशोधित किया गया/उसकी वैधता अवधि को बढ़ाया गया था जो कि 14 अक्टूबर 2016 तक वैध है।

जनहित में ऐसा करना आवश्‍यक है, इस पर संतुष्‍ट होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35क की उप धारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक ने यूनाईटेड इन्डिया को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, नगीना, बिजनौर, पर लागू निदेशों को वापस ले लिया है।

इस निदेश की प्रतिलिपि इच्छुक आम जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है। इसके बाद बैंक नियमित रूप से बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा।

अनिरुद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/929

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?