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भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अधिग्रहण/नियंत्रण अंतरण के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता पर दिशानिर्देश जारी किए

30 मार्च 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अधिग्रहण/नियंत्रण अंतरण के लिए
रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता पर दिशानिर्देश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) (अधिग्रहण या नियंत्रण अंतरण का अनुमोदन) दिशानिर्देश, 2015 के लिए प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए जिनमें सभी इच्छुक पार्टियों और आमजनता के विचार/टिप्पणियां मांगी गई हैं। प्रारूप दिशानिर्देशों पर सुझाव और टिप्पणियां मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग, दूसरी मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई-400005 को 15 अप्रैल 2015 तक भेजे या यहां क्लिक कर ईमेल पर भेज सकते हैं।

यह प्रारूप गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अन्य उद्योग प्रतिभागियों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर प्रस्तावित किया गया है और एक बार जारी होने के बाद ये दिशानिर्देश 26 मई 2014 को जारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (अधिग्रहण या नियंत्रण अंतरण का अनुमोदन) दिशानिर्देश, 2014 को विस्थापित करेंगे।

इस विषय-वस्तु पर अंतिम दिशानिर्देश प्रारूप दिशानिर्देशों पर प्रतिसूचना, टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त होने के बाद जारी किए जाएंगे।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/2056

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