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भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेश में कार्यालय खोलने और निवेश करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए दिशानिर्देशों का प्रारूप जारी किया

24 जनवरी 2008

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेश में
कार्यालय खोलने और निवेश करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए
दिशानिर्देशों का प्रारूप जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ) ने आज गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा विदेश में शाखा/सहायक/प्रतिनिधि कार्यालय खोलने अथवा निवेश करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने संबंधी दिशानिर्देशों का प्रारूप अपनी वेबसाइट पर रखा।

रिज़र्व बैंक ने दिशानिर्देशों का प्रारूप इसीलिए तैयार किया क्योंकि विदेश में शाखा/सहायक/संयुक्त उद्यम खोलने अथवा विदेशी संस्थाओं में निवेश करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र हेतु उनके पास गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अनुरोध प्राप्त हो रहे थे।

परामर्श के उद्देश्य से व्यापक दर्शकों द्वारा अध्ययन के लिए दिशानिर्देशों को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखा गया। कृपया दिशानिर्देशों पर अपने अभिमत/सुझाव रिज़र्व बैंक के विचार हेतु यथाशीघ्र लेकिन दिशानिर्देशों के प्रकाशन से तीस दिन के भीतर ई-मेल करें।

अल्पना किल्लावाला
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/977

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