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भारतीय रिज़र्व बैंक ने मूल निवेश कंपनियों के लिए प्रस्तावित विनियामक ढाँचे से संबंधित दिशानिर्देशों का प्रारूप जारी किया

21 अप्रैल 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मूल निवेश कंपनियों के लिए
प्रस्तावित विनियामक ढाँचे से संबंधित दिशानिर्देशों का प्रारूप जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर मूल निवेश कंपनियों (सीआइसी) के लिए प्रस्तावित विनियामक ढाँचे से संबंधित दिशानिर्देशों का प्रारूप जारी किया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिशानिर्देशों का यह प्रारूप कंपनियों से अनुरोध प्राप्त होने तथा मूल निवेश कंपनियों का जनता की निधियों पर पहुँच के कारण प्रणालगत असर को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

परामर्शी दृष्टिकोण अपनाने की दृष्टि से इन दिशानिर्देशों को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर व्यापक दर्शकों के अध्ययन के लिए रखा गया है। कृपया आप अपने अभिमत/सुझाव इन दिशानिर्देशों को वेबसाइट पर रखने के 15 दिन के भीतर इ-मेल पर भेजें।

अल्पना किल्लावाला
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/1428

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