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भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में विदेशी निवेश पर मास्टर निदेश जारी किए

4 जनवरी 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में विदेशी निवेश पर मास्टर निदेश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से भारत में विदेशी निवेश पर विनियमों में संशोधन किया है और 3 मई 2000 के विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली, 2000 (अधिसूचना सं. फेमा 20) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत में किसी फर्म या प्रोपराइटरी संस्था में निवेश) विनियमावली, 2000 (अधिसूचना फेमा 24) दोनों को निरसित कर दिया है और इन्हें 7 नवंबर 2017 के विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली, 2017 (अधिसूचना सं. फेमा 20 (आर)) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

यह स्मरण होगा कि रिज़र्व बैंक ने सूचित किया था कि 4 फरवरी 2016 को ‘भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेमा विनियमों को युक्तिसंगत बनाया’ संबंधी प्रेस प्रकाशनी के तहत युक्तिसंगतीकरण कार्रवाई की जा रही है। युक्तिसंगत किए गए विनियम विनियामकीय और पर्यवेक्षी दृष्टिकोण से कारोबार करने की सहजता को बढ़ावा देने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं।

युक्तिसंगतीकरण के परिणामस्वरूप, भारत में विदेशी निवेश पर मास्टर निदेश जिसमें भारत में विदेशी निवेश से संबंधित सभी अनुदेश समेकित किए गए हैं, जारी किया जा रहा है और वेबसाइट https://www.rbi.org.in पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

अनिरूद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2017-2018/1841

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