लीमैन ब्रदर्स के प्राथमिक व्यापारी और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी परीचालनों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के उपाय - आरबीआई - Reserve Bank of India
लीमैन ब्रदर्स के प्राथमिक व्यापारी और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी परीचालनों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के उपाय
16 सितंबर 2008
लीमैन ब्रदर्स के प्राथमिक व्यापारी और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी परीचालनों
के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के उपाय
भारतीय रिज़र्व बैंक अमेरीका में लीमैन ब्रदर्स होल्डिंग आइएनसी द्वारा अध्याय 11 दिवालिया आवेदन दर्ज कराने की स्थिति से उत्पन्न गतिविधियों पर निकट से निगरानी कर रहा है और एक व्यवस्थित तरीके से भारतीय बाज़ारों पर इन गतिविधियों के प्रभाव का प्रबंध करने के लिए बैंकों एवं अन्य बाज़ार सहभागियों के निरंतर संपर्क में है।
जनहित तथा वित्तीय स्थिरता के हित में रिज़र्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी लीमैन ब्रदर्स कैपिटल प्रा. लि. को सूचित किया है कि उसे भारत में अथवा भारत के बाहर किसी संस्था से कोई प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष देयता संविदा करने अथवा कोई विदेशी मुद्रा विप्रेषण करने के पहले भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
एक प्राथमिक व्यापारी लीमैन ब्रदर्स फिक्स्ड इनकम सिक्यूरिटीज़ प्रा. लि. को सूचित किया गया है कि वह रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी अंतरिम लाभांश की घोषणा न करे अथवा अपनी किसी धारित कंपनी अथवा किसी अन्य समूह कंपनी को कोई राशि विप्रेषित न करे। इसके अतिरिक्त लीमैन ब्रदर्स फिक्स्ड इनकम सिक्यूरिटीज़ प्रा. लि. को सूचित किया गया है कि वह प्राथमिक बाज़ार में एक प्राथमिक व्यापारी के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन न करे।
जी.रघुराज
उप महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/339