भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों को संशोधित किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों को संशोधित किया
16 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि.,नागपुर पर जारी निदेशों को संशोधित किया हैं। ये निदेश समीक्षा के अधीन 15 जून 2017 तक बैंक पर लागू रहेंगे। बैंक को पहले 15 दिसंबर 2016 से निर्देशों के तहत रखा गया था। ये निदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए हैं। निदेश की प्रतिलिपि इच्छुक जन सदस्यों के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त निदेश जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2468 |