भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्कन्टाइल सहकारी बैंक लिमिटेड, लखनऊ पर लागू निदेश में संशोधन किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्कन्टाइल सहकारी बैंक लिमिटेड, लखनऊ पर लागू निदेश में संशोधन किया
1 अगस्त 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्कन्टाइल सहकारी बैंक लिमिटेड, लखनऊ भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया है कि इसने 30 जुलाई 2014 के अपने निदेश में आंशिक संशोधन करते हुए इंडियन मर्कन्टाइल सहकारी बैंक लिमिटेड पर लागू निदेशों में ढील दी है। अब जमाकर्ताओं को संशोधित निदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन ₹ 1,00,000/- (एक लाख रुपए मात्र) प्रति जमाकर्ता (₹ 1000/- सहित जहां भी पहले से अनुमति है) निकालने की अनुमति होगी। 4 जून 2014 के पूर्व निदेश के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे और ये समीक्षाधीन 12 दिसंबर 2014 को कारोबार की समाप्ति तक वैध रहेंगे। यह निदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत जारी किया जाता है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/230 |