भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तेनाली को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तेनाली, आंध्र प्रदेश पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तेनाली को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तेनाली, आंध्र प्रदेश पर दण्ड लगाया गया
14 मई 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तेनाली को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तेनाली को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तेनाली, आंध्र प्रदेश पर वर्ष 2013-14 के लिए तूलन पत्र, लाभ और हानि खाता और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रकाशित और प्रस्तुत करने संबंधी बैंक विनियमन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस मामले के तथ्यों और इस संबंध में बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया और दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/2409 |