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भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स डेक्कन क्रोनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड के मामले में 12 बैंकों को दंडित किया

25 जुलाई 2014

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स डेक्कन क्रोनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड
के मामले में 12 बैंकों को दंडित किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित 12 बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया है:

 

बैंक का नाम

दंड की राशि (लाख में रुपए)

1.

आंध्रा बैंक

10

2.

एक्सिस बैंक

15

3.

कैनरा बैंक

10

4.

कॉर्पोरेशन बैंक

10

5.

एचडीएफसी बैंक

5

6.

आईसीआईसीआई बैंक

40

7.

आईडीबीआई बैंक

15

8.

इंडसइंड बैंक

10

9.

कोटक महिन्द्रा बैंक

10

10.

रत्नाकर बैंक

5

11.

स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

10

12.

यस बैंक

10

रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2013 की दूसरी छमाही में इन बैंकों की कतिपय शाखाओं में मेसर्स डेक्कन क्रोनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड के ऋण और चालू खातों की संवीक्षा की है। संवीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर रिज़र्व बैंक ने इन बैंकों को मार्च 2014 में कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके जवाब में अलग-अलग बैंकों ने लिखित उत्तर प्रेषित किए। प्रत्येक मामले के तथ्यों और अलग-अलग बैंकों के जवाब तथा कुछ बैंकों द्वारा कार्यपालक निदेशक समिति के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई करने पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि कुछ उल्लंघन साबित हो गए हैं और उपर्युक्त निर्धारित राशि का मौद्रिक दंड लगाना आवश्यक हो गया है।

यह नोट किया जाए कि रिज़र्व बैंक द्वारा यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1) के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए लगाया गया है, इसमें रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों/निदेशों/दिशानिर्देशों के उल्लंघन को ध्यान में रखा गया है। यह कार्रवाई संबंधित बैंक और उधारकर्ता के बीच किए गए किसी लेनदेन या करार की वैधता पर घोषणा से अभिप्रेत नहीं है

अल्‍पना किल्‍लावाला
प्रधान मुख्‍य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/196

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