भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 केंद्रीय सहकारी बैंकों को दंडित किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 केंद्रीय सहकारी बैंकों को दंडित किया
31 मार्च 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 केंद्रीय सहकारी बैंकों को दंडित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने नीचे सूचीबद्ध 16 केंद्रीय सहकारी बैंकों में प्रत्येक पर ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रुपए) का मौद्रिक दंड लगाया है। अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंडों और धन शोधन निवारक (एएमएल) मानकों का पालन नहीं करने पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 के साथ पठित धारा 47 (क) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए उक्त दंड लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इन बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके जवाब में इन बैंकों ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया। मामलों के तथ्यों, बैंकों के उत्तरों और इस संबंध में वैयक्तिक सुनवाई पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन साबित हो गए हैं और दंड लगाना आवश्यक हो गया है। संगीता दास प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/2073 |