भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरेली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला अमरेली (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरेली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला अमरेली (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया
19 मार्च 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरेली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला अमरेली (गुजरात) भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(1)(ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमरेली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला अमरेली (गुजरात) पर नगदी प्राप्ति के बदले सममूल्य चेक/पे आर्डर जारी करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 5.00 लाख ( पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2013 को वित्तीय स्थिति के संबंध में किए गए निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस मामले के तथ्यों और इस संबंध में बैंक की व्यक्तिगत उपस्थिति पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया और दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। वैशाली कोल्हटकर प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1849 |