भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्रेडिट एग्रीकोल - कार्पोरेट एण्ड इनवेस्टमेंट बैंक और कर्नाटका बैंक पर डेरिवेटिव पर अपने निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए दण्ड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्रेडिट एग्रीकोल - कार्पोरेट एण्ड इनवेस्टमेंट बैंक और कर्नाटका बैंक पर डेरिवेटिव पर अपने निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए दण्ड लगाया
9 सितंबर 2011 भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्रेडिट एग्रीकोल - कार्पोरेट एण्ड इनवेस्टमेंट बैंक और कर्नाटका भारतीय रिज़र्व बैंक ने डेरिवेटिव पर अपने निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए क्रेडिट एग्रीकोल - कार्पोरेट एण्ड इनवेस्टमेंट बैंक पर 10 लाख रुपये (दस लाख रुपये) और कर्नाटका बैंक लिमिटेड पर 5 लाख रुपये (पॉंच लाख रुपये) का दण्ड लगाया है। क्रेडिट एग्रीकोल - कार्पोरेट एण्ड इनवेस्टमेंट बैंक पर उपयोगकर्ता औचित्य तथा उत्पादों की उपयुक्तता पर समुचित सावधानी नहीं बरते जाने और डेरिवेटिव लेनदेन के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न विधायी उपायों में निहित सभी सांविधिक प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने में बैंक में अनुपालन कार्य नहीं किए जाने के कारण दण्ड लगाया है। कर्नाटका बैंक लिमिटेड पर उपयोगकर्ता औचित्य तथा उत्पादों की उपयुक्तता पर समुचित सावधानी नहीं बरते जाने तथा कीमत निर्धारण, उत्पादों के सावधिक मूल्यांकन तथा डेरिवेटिव में वित्तीय जोखिमों की मात्रा निर्धारित करने में अभिलेखीकरण नहीं किए जाने के कारण दण्ड लगाया है। रिज़र्व बैंक ने दोनों बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। रिज़र्व बैंक के जवाब में इन बैंकों ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया। बैंकों से प्राप्त उत्तर तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उनके मौखिक प्रस्तुतीकरण की सावधानी से जॉंच करने के बाद रिज़र्व बैंक ने यह पाया है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गए हैं। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन बैंकों पर दण्ड लगाया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/393 |