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भारतीय रिज़र्व बैंक ने जामिया सहकारी बैंक लिमिटेड, 2/9, सूर्या कॉम्प्लेक्स, सराय जुलेना, ओखला रोड, नई दिल्ली–110025 पर दंड लगाया

10 सितंबर 2013

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जामिया सहकारी बैंक लिमिटेड,
2/9, सूर्या कॉम्प्लेक्स, सराय जुलेना, ओखला रोड, नई दिल्ली–110025 पर दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जामिया सहकारी बैंक लिमिटेड, 2/9, सूर्या कॉम्प्लेक्स, सराय जुलेना, ओखला रोड, नई दिल्ली–110025 पर 2 लाख (दो लाख रुपए) का मौद्रिक दंड लगाया है। बैंक पर यह दण्‍ड (i) पर्याप्त ग्राहक पहचान कार्यवाही करने, संस्थाओं के पीछे स्वाभाविक व्यक्तित्वों की पहचान करने, परिवर्धित उचित सावधानी बरतने और उचित जोखिम वर्गीकरण में अपने ग्राहक को जानें और धन आशोधन (एएमएल) मानदंडों का उल्लंघन करने, (ii) एक खाते से दूसरे खाते में निधियां अंतरण कर आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों का पालन नहीं करने, (iii) बैंक के दैनिक कार्य में निदेशकों की संलिप्तता, और (iv) निदेशकों के हित वाली फर्मों में उधारकर्ताओं के चालू/बचत बैंक खातों के माध्यम से ऋण खातों में निधियों का विपथन करने के कारण लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके जवाब में बैंक ने लिखित जवाब प्रस्तुत किया। मामले के तथ्यों और इस संबंध में बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन साबित हो गया है और दंड लगाना आवश्यक हो गया है। इसलिए इसने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए (1)(बी) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस बैंक पर दंड लगाया है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/527

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