भारतीय रिज़र्व बैंक ने किसान नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, परभणी पर दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने किसान नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, परभणी पर दंड लगाया
18 फरवरी 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने किसान नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, परभणी पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसान नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, परभणी पर जारी की गई बैंक गारंटी के प्रकटन नहीं करने के संबंध में बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 35(2) तथा तथा 46(1) के प्रावधानों तथा गारंटियों, सह-स्वीकृतियों तथा साख-पत्र के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रुपए) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके संबंध में बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया। मामले के तथ्यों तथा बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के पश्चात रिज़र्व बैंक इस नतीजे पर पहुंचा कि संबंधित उल्लंघन साबित हो गए हैं और उन पर दंड लगाना आवश्यक है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1668 |