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भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राइम को-आपरेटिव बैंक बैंक लिमिटेड, सुरत (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया

3 अक्टूबर 2013

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राइम को-आपरेटिव बैंक बैंक लिमिटेड,
सुरत (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949  की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राइम को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड , सुरत (गुजरात) पर 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2013 की अवधि के दौरान बैंक द्वारा मांग ड्राफ्ट/पे आर्डर जारी करने से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण 5.00 लाख (पाच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस मामले के तथ्यों, इस संबंध में बैंक के उत्तर और वैयक्तिक रूप से हाजिर होने पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया और दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

सुचेता वाझकर
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/702

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