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भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राजकोट सहकारी बैंक लिमिटेड, राजकोट (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया

15 जनवरी 2014

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राजकोट सहकारी बैंक लिमिटेड, राजकोट (गुजरात)
पर दण्ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजकोट सहकारी बैंक लिमिटेड, राजकोट (गुजरात) पर आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण मानदण्‍डों के उल्‍लंघन, अधिनियम की धारा 6(जे) के उल्‍लंघन, नकदी के बदले मांग ड्राफ्ट/पोस्‍टल आर्डर के निर्गम के संबंध में अनुदेशों का पालन नहीं करने, अपने ग्राहक को जाने मानदण्‍डों का अनुपालन नहीं करने तथा पूर्ववर्ती निरीक्षण रिपोर्टों में निर्दिष्‍ट कतिपय कमियों के बने रहने के कारण 5.00 लाख (पाच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्‍ड लगाया है।

31 मार्च 2013 को वित्तीय स्थिति के संबंध में किए गए निरीक्षण के निष्‍कर्ष के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्‍तर प्रेषित किया और क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद के समक्ष व्‍यक्तिगत रूप से प्रस्‍तुत हुआ। इस मामले के तथ्यों, इस संबंध में बैंक के उत्‍तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुँचा है कि उक्‍त उल्‍लंघन साबित हो गया और दण्‍ड लगाना आवश्‍यक हो गया।

अल्‍पना किल्‍लावाला
प्रधान मुख्‍य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1427

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