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भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राजपुताना महिला अर्बन को-आपरेटिव बैंक बैंक लिमिटेड, जयपुर पर दण्ड लगाया गया

8 अक्‍टूबर 2013

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राजपुताना महिला अर्बन को-आपरेटिव बैंक बैंक लिमिटेड,
जयपुर पर दण्ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजपुताना महिला अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर पर सत्‍यापन के लिए विभिन्‍न शीर्षों के लेखा रिकार्ड/सूचना/विवरण तथा सहायक दस्‍तावेज़ों के साथ वाउचर आदि उपलब्‍ध नहीं कराकर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35(2) (सहकारी समितियों पर यथालागू) के प्रावधानों का उल्‍लंघन करने के कारण 2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्‍ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्‍तर प्रेषित किया। इस मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक के उत्‍तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुँचा है कि उक्‍त उल्‍लंघन साबित हो गया और दण्‍ड लगाना आवश्‍यक हो गया। इसलिए बैंक पर दंड लगाया गया है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/736

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