भारतीय रिज़र्व बैंक ने राजसमन्द शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, राजसमन्द पर दण्ड लगाया गया
26 नवंबर 2013
भारतीय रिज़र्व बैंक ने राजसमन्द शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, राजसमन्द पर दण्ड लगाया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राजसमन्द शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, राजसमन्द पर अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदण्डों और धन आशोधन (एएमएल) दिशानिर्देशों संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का पालन नहीं करने के कारण ₹ 2.00 लाख (दो लाख रुपए मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।
अजीत प्रसाद सहायक महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1068
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