भारतीय रिज़र्व बैंक ने शेर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जबलपुर (मध्य प्रदेश) पर दण्ड लगाया गया
26 नवंबर 2013
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शेर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जबलपुर (मध्य प्रदेश) पर दण्ड लगाया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए शेर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जबलपुर (मध्य प्रदेश) पर अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी)/काला धन आशोधन (एएमएल) मानदण्डों, ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज प्रभारित करने से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश/अनुदेशों/दिशानिर्देशों तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 36(1) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिचालनात्मक दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रुपए मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों, बैंक के जवाब तथा इस मामले में व्यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।
अजीत प्रसाद सहायक महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1065
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