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भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा श्री वर्धमान सहकारी बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया

3 जनवरी 2014

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा श्री वर्धमान सहकारी बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा (गुजरात)
पर दण्ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री वर्धमान सहकारी बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा (गुजरात) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 36(1) के अंतर्गत जारी परिचालनात्‍मक अनुदेशों का उल्‍लंघन करने के कारण 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्‍ड लगाया है।

31 मार्च 2013 को वित्तीय स्थिति के संबंध में किए गए निरीक्षण के निष्‍कर्ष के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्‍तर प्रेषित किया और क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद के समक्ष व्‍यक्तिगत रूप से प्रस्‍तुति की। इस मामले के तथ्यों, इस संबंध में बैंक के उत्‍तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुँचा है कि उक्‍त उल्‍लंघन साबित हो गया और दण्‍ड लगाना आवश्‍यक हो गया।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1344

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