भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिवान सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिवान पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिवान सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिवान पर दण्ड लगाया गया
24 अक्टूबर 2013 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिवान सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिवान पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सिवान सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिवान पर अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदण्डों और काला धन आशोधन (एएमएल) दिशानिर्देशों संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का पालन नहीं करने के कारण ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रुपए मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा इस मामले में व्यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/852 |