भारतीय रिज़र्व बैंक ने तमिलनाड मर्कन्टाइल बैंक पर दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने तमिलनाड मर्कन्टाइल बैंक पर दंड लगाया
26 अप्रैल 2006
भारतीय रिज़र्व बैंक ने तमिलनाड मर्कन्टाइल बैंक पर दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 47 क(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए तमिलनाड मर्कन्टाइल बैंक पर रु.5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का दंड लगाया है। उक्त दंड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम का उल्लंघन इस प्रकार करने के कारण लगाया गया कि बैंक ने विभिन्न उधारकर्ताओं को दी गयी बैंक की निधि का सद्पयोग सुनिश्चित नहीं किया तथा खाता खोलने में अपने ग्राहक को जानिये मानदंडों की निष्ठापूर्वक कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उसकी प्रतिक्रिया में बैंकों ने अपने लिखित उत्तर प्रेषित किये । बैंक के उत्तर की सावधानीपूर्वक जांच के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह पाया कि उल्लंघन साबित हो गये हैं और तदनुसार दंड लगाये जा रहे हैं।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/1377