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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल एण्‍ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, औरंगाबाद पर अर्थदण्ड लगाया

18 फरवरी 2014

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल एण्‍ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, औरंगाबाद पर अर्थदण्ड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल एण्‍ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, औरंगाबाद  पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी केवाईसी/ एएमएल संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्‍लंघन करने, समवर्ती लेखा-परीक्षा की शुरुआत न करने और भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट की गलत/असमाधानकारक/देरीसे अनुपालन प्रस्‍तुत करने, तथा जमाराशियों के संकेंद्रण के लिए 5.00 लाख (पांच लाख रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था। मामले के तथ्‍यों तथा इस बारे में बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित हो गया है तथा अर्थदण्ड लगाना आवश्यक है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक  द्वारा उक्त बैंक पर अर्थदण्ड लगाया गया।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1667

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