भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोयंबटूर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, तमिल नाडु पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोयंबटूर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, तमिल नाडु पर दण्ड लगाया गया
5 दिसंबर 2013 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोयंबटूर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोयंबटूर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, तमिल नाडु पर अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंडों और धनशेधन निवारक (एएमएल) दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने के कारण ₹5.00 लाख (पाच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस मामले के तथ्यों, इस संबंध में बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया और दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1141 |